Bhulekh Bareilly बरेली जिले के लिए खसरा खतौनी कैसे निकालें

bhulekh bareilly अगर आप उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से है तो इस लेख कि मदत से आसानी के अपनी जमीन के लिये खसरा खतौनी निकाल सकते है | हर किसान या सामन्य आदमी को भी अपने जमीन के दस्तावेज कि जरुरत पडती है पहले इस के लिये काफी परेशानियो का सामना करणा पडता ठ लेकीन अब डिजिटल युग के कारण यह काफी आसान और सरल हो चुका है | आप अपने मोबाईल या लैपटॉप की मदत से बरैली जिले की भूमि जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है |

bhulekh bareilly के तहसील
बरेली सदर
नवाबगंज
आंवला
बहेड़ी
फरीदपुर
मीरगंज
मीरगंज

bhulekh bareilly के लिए खतौनी निकालें ?

  • आप को सबसे पहले भूलेख यूपी की आधिकारिक वेबसाईट पर जाना होगा | (https://upbhulekh.gov.in/ )
bhulekh-bareilly-bhulekh-up-ki-adhikarik-website
  • अब ‘खतौनी (अधिकार अभिलेख’) की नक़ल देखे’ पर क्लिक करे |
  • एक कॅप्चा कोड आएगा उसे सही से भर के सबमिट कर दे
captcha-code
  • जिला बरेली चुने और अपने तहसील और गाव का चयन कर ले |
jila-barailey-chune-tehsil-aur-gaav-chun le
  • अपना खसरा नंबर डाले और उद्धरण देखे बटन पर क्लिक करे |
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  • फिर से एक कॅप्चा आएगा उसे भर के सबमिट कर दीजिए |
  • अपने जमीन की खतौनी देखे |
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पटवारी कार्यालय से बरेली जिले की खतौनी निकालने की प्रक्रिया

  1. पटवारी कार्यालय का चयन: सबसे पहले अपने नजदीकी पटवारी कार्यालय का चयन करें। यह कार्यालय आमतौर पर तहसील मुख्यालय में होता है।
  2. पटवारी से संपर्क करें: पटवारी कार्यालय जाकर संबंधित पटवारी से संपर्क करें। उन्हें अपनी भूमि का विवरण दें जैसे खसरा नंबर, खतौनी नंबर, गांव का नाम आदि।
  3. दस्तावेज़ प्रस्तुत करें: पहचान पत्र और भूमि से संबंधित दस्तावेज़ पटवारी को दिखाएँ। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आप सही व्यक्ति हैं और भूमि आपकी है।
  4. प्रार्थना पत्र जमा करें: तैयार किया हुआ प्रार्थना पत्र पटवारी को सौंपें। इसमें खतौनी निकालने का कारण स्पष्ट रूप से लिखें।
  5. प्रसंस्करण शुल्क जमा करें: पटवारी कार्यालय में खतौनी निकालने के लिए निर्धारित प्रसंस्करण शुल्क जमा करें। यह शुल्क कार्यालय द्वारा निर्धारित होता है और इसमें बदलाव हो सकता है।
  6. प्रसंस्करण समय: पटवारी आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और जानकारी की जांच करेगा और खतौनी निकालने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसमें कुछ समय लग सकता है, जो पटवारी कार्यालय की कार्यशीलता पर निर्भर करता है।
  7. खतौनी प्राप्त करें: प्रक्रिया पूर्ण होने पर, पटवारी आपको खतौनी दस्तावेज़ प्रदान करेगा। यह दस्तावेज़ आपको व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जाकर प्राप्त करना होगा या कुछ मामलों में यह आपको डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज़:

  • पहचान पत्र: आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, या अन्य मान्य पहचान पत्र।
  • भूमि से संबंधित दस्तावेज़: जैसे खसरा नंबर, खतौनी नंबर आदि।
  • प्रार्थना पत्र: जिसमें भूमि की जानकारी और खतौनी निकालने का कारण लिखा हो।
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सामान्य प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: खसरा और खतौनी निकालने में कितना समय लगता है?

उत्तर: खसरा और खतौनी निकालने में लगने वाला समय विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि उपयोग की गई प्रक्रिया (ऑनलाइन या ऑफलाइन), इंटरनेट की गति, और सरकारी वेबसाइट की स्थिति। आमतौर पर, ऑनलाइन प्रक्रिया कुछ मिनटों में पूरी की जा सकती है, जबकि ऑफलाइन प्रक्रिया में कुछ घंटे या दिन भी लग सकते हैं।

प्रश्न 2: क्या खसरा और खतौनी निकालने के लिए कोई शुल्क है?

उत्तर: खसरा और खतौनी निकालने के लिए सामान्यत: कोई शुल्क नहीं होता है यदि आप इसे सरकारी वेबसाइट से ऑनलाइन निकालते हैं। हालांकि, यदि आप पटवारी कार्यालय से इसे निकालते हैं, तो मामूली शुल्क लग सकता है, जो जिला और राज्य के अनुसार भिन्न हो सकता है।

प्रश्न 3: अगर ऑनलाइन जानकारी गलत है तो क्या करें?

उत्तर: अगर आपको ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी में कोई गलती मिलती है, तो आप संबंधित तहसील कार्यालय या पटवारी से संपर्क कर सकते हैं। आपको आवश्यक दस्तावेज़ और प्रमाण पत्र जमा करने होंगे ताकि वे सही जानकारी अपडेट कर सकें।

प्रश्न 4: क्या खसरा और खतौनी की जानकारी को अपडेट किया जा सकता है?

उत्तर: हाँ, खसरा और खतौनी की जानकारी को अपडेट किया जा सकता है। इसके लिए आपको संबंधित तहसील कार्यालय या पटवारी कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। वे सत्यापन प्रक्रिया के बाद जानकारी को अपडेट कर देंगे।

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